How to file Clarification in Gst Registration | Clarification Of Gst.

How to file Clarification in Gst Registration आज हम बात करेंगे की Gst रजिस्ट्रेशन के दौरान department द्वारा मांगे गए clarification का रिप्लाई कैसे दे सकते है। उसमें किन-किन डाक्यूमेंट्स की requirement होती है। क्या-क्या स्टेप्स follow करना पड़ता है। इन सभी चीजों पर बात करेंगे।

डिपार्टमेंट हमसे Clarification कब मांगता है? (When does the department ask us for clarification?)

Gst रजिस्ट्रेशन के दौरान यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है। या फिर किसी डाक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अपलोड ना कर सके। या फिर किसी कारण वस् हमारे द्वारा दीए इनफार्मेशन या डाक्यूमेंट्स से डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता। तो वह हमसे अर्थात taxpayer से notice के माध्यम से clarification की मांग करता है।

डिपार्टमेंट हमसे कोई भी अन्य documents की माँग कर सकता है। जो की शायद हमने registration के दौरान upload ना किए हो। हमने जो भी documents रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपलोड किया था। यदि वह क्लियरनहीं दिख रहा होगा तो वह डाक्यूमेंट्स हमसे पुनः माँगा जा सकता है।

हमें कैसे मालूम होगा की डिपार्टमेंट ने हमें क्लैरिफिकेशन की मांग की है ? (How do we know that the department has asked us for clarification?)

जब भी Gst Department किसी भी taxpayer को किसी भी तरह का कोई भी Notice issue करता है। या किसी क्लैरिफिकेशन की मांग करता तो उस टैक्सपेयर के द्वारा registered किए गए Email-Id या फिर मोबाइल नंबर ( कोई भी नंबर जिसको हमने registered किया है) पर डिपार्टमेंट के तरफ से एक मेल या मैसेज प्राप्त होता है।

अब हम देखते है की इसको फाइल करने के लिए हमें क्या-क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते है।

How to File Clarification in Gst Registration (जीएसटी पंजीकरण में स्पष्टीकरण कैसे फाइल करें)-;

डिपार्टमेंट से प्राप्त ईमेल पर Reference Number Of नोटिस मिलता है जिसकी सहायता से यह क्लैरिफिकेशन हम फाइल करेंगे।

  • Step 1-;

सर्वप्रथम हमें Gst के ऑफिसियल पोर्टल gst.gov.in पर जा कर अपने प्रोफाइल में login हो जाना है। Login होने के by defalt हम अपने dashboard पर पहुंच जायेंगे।

  • Step 2-;

अब हमें Services टैब में जा कर Registration के ऑप्शन में Application for filing Calrification पर क्लिक करना है। हमारे सामने दो ऑप्शन आयेंगे। इस एप्लीकेशन को हम ARN (Application Reference Number) एप्लीकेशन रिफरेन्स नंबर या Reference Number Of Notice (रिफरेन्स नंबर ऑफ़ नोटिस की सहायता से ओपन करना है।

  • Step 3-;

जैसे ही हम ARN या रिफरेन्स नोटिस नंबर डाल कर प्रोसेस करेंगे तो हम अगले ऑप्शन पर आजायेंगे। सारे ऑप्शन को continue करते हुए हमें हमें लास्ट में वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर पहुंच जाना है।

  • Final Step-;

यह हमारा फाइनल स्टेप होगा इसमें हमें वो सभी doucments merge कर के अपलोड करना होगा। जिनकी मांग डिपार्टमेंट ने की है। जो फाइल हम अपलोड करेंगे उसकी साइज 1 Mb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सभी डाक्यूमेंट्स के matter अच्छे से दिखने चाहिए। साथ-साथ ही हमें यहाँ पर कुछ शब्द लिखनेहै जिससे हम डिपार्टमेंट को यह समझा सके की उसके द्वारा जो भी quairy थी जो भी requirements थी हमने वह fulfill कर दिया है। ये सारे काम करने के बाद हमें EVC या DSC की सहायता से वेरीफाई करते हुए फाइनल submission कर देते है।

आशा है मेरे द्वारा (How to File Clarification in Gst Registration) दीए गए जानकारी से आप सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिला होगा। आप सभी अपनी राय या सलाह comment के माध्यम से जरूर दे।

ध्यानवाद 

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